शिमला। विशेष न्यायाधीश (सीबीआई कोर्ट) डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने 7.37 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में बीइलापुर निवासी आरोपी गुलशन कुमार उर्फ गोलू को सशर्त जमानत दे दी है। मामले के अनुसार 10 सितंबर 2026 को पुलिस थाना बालूगंज की टीम ने गुप्त सूचना पर बालूगंज चौक पर एक गाड़ी से 7.37 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। गाड़ी को गुलशन कुमार चला रहा था जबकि सह-आरोपी शिवराज कंडक्टर सीट पर था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि गुलशन केवल टैक्सी चालक था, मामले की जांच पूरी हो चुकी है और मुख्य आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। संवाद