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Shimla News: चिट्टे के मामले में आरोपी को मिली जमानत

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शिमला। विशेष न्यायाधीश डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने चिट्टे की बरामदगी के मामले में कोटखाई निवासी आरोपी गौरव ठाकुर को सशर्त जमानत दे दी है। कोटखाई पुलिस ने 18 सितंबर 2026 को गश्त के दौरान आरोपी से 8.85 ग्राम चिट्टा बरामद करने का दावा किया था। पुलिस के मुताबिक टीम को देखकर आरोपी ने पेंट की जेब से एक प्लास्टिक पाउच सड़क किनारे घास में फेंक दिया था जिसमें जांच के बाद नशा पाया गया था। इसे लेकर थाना कोटखाई में मामला दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि आरोपी कई वर्षों से नशे का आदी है और लगातार बीमारी तथा नशामुक्ति के उपचार के दौर से गुजर रहा है। आरोपी की नाक की सर्जरी भी निर्धारित है, ऐसे में न्यायिक हिरासत उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि रिकार्ड के अनुसार आरोपी केवल नशे का आदी प्रतीत होता है, न कि इसके अवैध व्यापार में संलिप्त। 28 वर्षीय स्थानीय युवक को सुधार और नशामुक्ति के लंबे उपचार का मौका मिलना चाहिए। संवाद
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