शिमला। एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत (सीबीआई कोर्ट) शिमला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने चिट्टा (हेरोइन) बरामदगी मामले में कुल्लू निवासी आरोपी अक्षय शर्मा को सशर्त जमानत दे दी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 28 अगस्त 2026 को पुलिस थाना ढली की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर भट्ठाकुफर के पास एक टैक्सी को रोका था। तलाशी के दौरान गाड़ी के फुटमैट के नीचे से 6.340 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। टैक्सी में आरोपी अक्षय शर्मा और चालक दुष्यंत वर्मा सवार थे। संवाद