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Shimla News: चिट्टे के मामले में आरोपी को जमानत

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शिमला। विशेष न्यायाधीश यजुवेंद्र सिंह की अदालत ने 31.46 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में आरोपी को जमानत दे दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में बरामद चिट्टा इंटरमीडिएट क्वांटिटी का है जिस पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की कड़ी शर्तें लागू नहीं होती हैं। पुलिस के अनुसार 3 जनवरी 2026 को कोटखाई के निहारी क्षेत्र के पास एक ऑल्टो कार से पुलिस ने चेकिंग के दौरान ड्राइवर की सीट के नीचे रखे मैट से 31.46 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। कार में तीन लोग सवार थे। वाहन मालिक व्योमय खागटा, पीछे बैठे लुधियाना निवासी आरोपी गुरविंदर (आवेदक) और करमजीत सिंह। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद से गुरविंदर न्यायिक हिरासत में चल रहा है। संवाद
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