शिमला। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा नेगी की अदालत ने चेक बाउंस मामले में सोलन निवासी आरोपी देवराज भारद्वाज को दोषी करार दिया है। सजा पर 10 सितंबर को सुनवाई होगी। भट्ठाकुफर स्थित मैसर्स भारद्वाज ऑटोमोबाइल्स के संचालक ब्रह्मानंद ने वर्ष 2015 में अदालत में शिकायत दायर की थी कि आरोपी ने गाड़ी की मरम्मत के बिल 30 हजार रुपये के बदले चेक जारी किया था जो बाउंस हो गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्य देखने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया है। संवाद