शिमला। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनु प्रिंजा की अदालत ने नौ साल पुराने चेक बाउंस के मामले में टुटू निवासी आरोपी नानक चंद को दोषी करार दिया है। अदालत ने मामले में सजा की अवधि तय करने के लिए सात सितंबर की तारीख निर्धारित की है। शोघी निवासी शिकायतकर्ता शबीशा देवी ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोपी और उसकी पत्नी ने शिकायतकर्ता से पांच लाख रुपये की मदद मांगी थी। शिकायतकर्ता ने आरोपी को 2.50 लाख रुपये दिए थे। 2016 में आरोपी ने शिकायतकर्ता को 2.50 लाख रुपये का चेक जारी किया था जो बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया था। आरोपी ने बताया कि उसने केवल 50 हजार रुपये लिए थे और चेक सिक्योरिटी के तौर पर दिया था। संवाद