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Shimla News: चिट्टे के साथ पकड़े आरोपियों को मिली जमानत

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शिमला। विशेष न्यायाधीश शिमला यजुवेंद्र सिंह की अदालत ने 13.5 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े आरोपियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया कि पुलिस के सामने सह-आरोपी का दिया बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत बाधित है। इसके आधार पर जमानत से इन्कार नहीं किया जा सकता। 14 जनवरी 2026 को ठियोग पुलिस टीम ने राहीघाट बाईपास के पास नाकाबंदी के दौरान कोटखाई निवासी अभिलाष की तलाशी ली। इसकी जैकेट की जेब से 13.5 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। पुलिस से पूछताछ में अभिलाष ने खुलासा किया कि उसने यह खेप हमीरपुर निवासी आरोपी रोबिन धीमान से खरीदी थी। कॉल रिकॉर्ड का हवाला देते हुए पुलिस ने रोबिन को भी इस मामले में सह-आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों ने दलील दी कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। संवाद
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