शिमला। राजधानी के शोघी बैरियर पर हरियाणा रोडवेज की बस से 9.330 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े गए 19 वर्षीय रामपुर निवासी आरोपी प्रदीप कुमार को सीबीआई अदालत (एनडीपीएस विशेष न्यायाधीश) शिमला डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी की कम उम्र और भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे सुधार का एक मौका देते हुए कड़ी शर्तों के साथ जमानत मंजूर की है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 8 अगस्त 2026 को पुलिस ने शोघी बैरियर पर चेकिंग के दौरान हरियाणा रोडवेज की बस को रोका। इस दौरान आरोपी प्रदीप कुमार के पास से एक बैकपैक मिला जिसमें टी-शर्ट के अंदर छिपाया चिट्टा बरामद हुआ था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने यह नशीला पदार्थ चंडीगढ़ के सुनील से 22 हजार रुपये में खरीदा था। संवाद