शिमला। होटल में चिट्टा बरामदगी के मामले में विशेष न्यायाधीश प्रवीण गर्ग की अदालत ने आरोपी अंकित (23 वर्ष) निवासी लुधियाना (पंजाब) को नियमित जमानत दी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 15 जुलाई 2026 को शिमला पुलिस की स्पेशल सेल टीम गश्त पर थी। पुलिस को कालीबाड़ी मंदिर के पास स्थित होटल में तीन युवक के चिट्टे के साथ आने की सूचना मिली थी। पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में कमरे की तलाशी ली जहां तकिये के नीचे से 20.480 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। कमरे में मौजूद आकाश, सागर और अंकित को हिरासत में लेकर सदर थाना शिमला में एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बरामद किया चिट्टा वाणिज्यिक मात्रा के दायरे में नहीं आता जिस कारण सख्त प्रावधान लागू नहीं होते। संवाद