शिमला। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनु प्रिंजा की अदालत ने 3.80 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी एसके विवेक को बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता ने कानूनी समय-सीमा पूरी होने से पहले ही परिवाद दायर कर दिया था जिस कारण मामला कानूनी रूप से विचारणीय नहीं था। मामले के अनुसार सोलन निवासी शिकायतकर्ता पीसी रोहल ने आरोप लगाया था कि उन्होंने दिसंबर 2020 में वाकनाघाट निवासी अपने परिचित एसके विवेक को जरूरत के लिए 3.80 लाख रुपये उधार दिए थे। राशि लौटाने के लिए आरोपी ने 20 फरवरी 2021 की तारीख का चेक दिया था। खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। संवाद