शिमला। न्यायिक मजिस्ट्रेट मनु प्रिंजा की अदालत ने 4 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में कांगड़ा निवासी वनीत सिंह को बरी कर दिया है। शिमला निवासी शिकायतकर्ता किशोरी लाल का आरोप था कि कांगड़ा स्थित जमीन 12.50 लाख रुपये में बेचने के बाद चार लाख रुपये की देनदारी के लिए आरोपी ने चेक जारी किया था जो बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया था। अदालत ने पाया कि 16 मई 2018 को निष्पादित रजिस्टर्ड सेल डीड में पूरी 12.50 लाख रुपये की राशि प्राप्त होने की बात दर्ज थी। इसके अलावा शिकायतकर्ता ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सका जिससे यह साबित हो की सेल डीड के बाद भी कोई रकम बकाया थी। संवाद