शिमला। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रतिभा नेगी की अदालत ने चेक बाउंस मामले में सोलन निवासी आरोपी राकेश कुमार को बरी कर दिया है। शिमला निवासी शिकायतकर्ता अमरजीत सगईक का आरोप था कि उन्होंने आरोपी को 3 लाख में कार बेची थी। बकाया एक लाख रुपये के लिए 50-50 हजार रुपये के दो चेक दिए जो पर्याप्त राशि न होने पर बाउंस हो गए। सुनवाई के दौरान सामने आया कि वाहन अमरजीत के नाम नहीं बल्कि उसकी रिश्तेदार गायत्री देवी के नाम पंजीकृत था। गवाह के तौर पर पेश गायत्री देवी ने स्वीकार किया कि उसने वाहन बेचने के लिए अमरजीत को कोई लिखित अधिकार नहीं दिया था। साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया। संवाद