शिमला। जिला अदालत ने चोरी के 12 साल पुराने मामले में छह महिलाओं के खिलाफ दोष सिद्ध नहीं होने पर उन्हें बरी कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति भागचंदानी की अदालत ने कृष्णा, पिंकी, संजना, रीना, दर्शना और शालू निवासी फागली को दंडनीय अपराधों से बरी किया है। यह मामला साल 2013 को ढली थाना क्षेत्र का है। पुलिस के आरोप थे कि 12 मई को महिलाओं ने सिर और पीठ पर बोरे लादे हुए थे। पुलिस कर्मियों को देखकर सभी आरोपी बोरे सड़क पर फेंक कर भागने लगीं। कुछ देर बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से उन्हें रोका। पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने बीएसएनएल स्टोर से बोरे में रखे सामान को खिड़की तोड़कर चुराया है। इसमें 57 एक्साइड बैटरियां तथा 15 लोहे की प्लेटें शामिल थीं। अब अदालत ने सबूतों के अभाव से आरोपियों को दंडनीय अपराधों के लिए बरी किया है। संवाद