'नो योअर कस्टमर' (केवाईसी) फार्म से सूबे में अवैध रसोई गैस कनेक्शन पकड़े जाएंगे। घरेलू गैस उपभोक्ताओं की जांच में इंडियन ऑयल कंपनी जुट गई है। यह फार्म हर उपभोक्ता को भरना जरूरी है। भरा हुआ फार्म ऑनलाइन करके यह पता लगाया जाएगा कि किस उपभोक्ता के नाम से कितने गैस कनेक्शन हैं। राज्य में अगर किसी उपभोक्ता के एक से अधिक गैस कनेक्शन मिलते हैं तो उस व्यक्ति के नाम से एक ही गैस कनेक्शन रखा जाएगा, बाकी के कनेक्शन रद्द कर दिए जाएंगे।
इंडियन ऑयल कंपनी की गैस एजेंसियों ने अपने-अपने उपभोक्ताओं का सर्वे शुरू किया है। गैस उपभोक्ताओं से भरवाई जा रही ग्राहक सूचना शीट में उपभोक्ता से जुड़ी हर जानकारी जुटाई जा रही है। माता-पिता के नाम के साथ-साथ ई-मेल आईडी, पेन नंबर, पासपोर्ट नंबर, आधार कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, वोटर आईडी और अगर सरकारी कर्मचारी है तो एंप्लाइज नंबर भी पूछा जा रहा है। इस शीट में उपभोक्ता का खाता कौन से बैंक में है और उसका नंबर क्या है, यह जानकारी भी मांगी जा रही है।
इंडियन ऑयल कंपनी के सहायक प्रबंधन रजत घरसंगी ने बताया है कि केवाईसी फार्म में पासपोर्ट, पेन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बैंक अकाउंट नंबर की फोटो कापी लगाना जरूरी होगा। अब एक साल में सब्सिडी के छह घरेलू गैस सिलेंडरों के बाद मिलने वाले नॉन सब्सिडी के गैस सिलेंडर कभी भी लिए जा सकेंगे।
बैंक अकाउंट में जाएगी गैस सिलेंडर सब्सिडी
गैस कनेक्शन पर मिलने वाली सब्सिडी अब हर उपभोक्ता के बैंक खाते में जाएगी। गैस कंपनियां इसके लिए उपभोक्ताओं से उनके बैंक एकाउंट नंबर ले रही है। इसके तहत उपभोक्ता को गैस सिलेंडर खरीदने के लिए बिना सब्सिडी वाला रेट देना होगा। साल के छह सिलेंडरों की सब्सिडी बैंक अकाउंट में आएगी।
आईओसी ने बनाई हैं दो सूचियां
इंडियन ऑयल कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि पूरे प्रदेश के घरेलू गैस कनेक्शन धारकों का पूरा ब्योरा तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके लिए दो लिस्ट बनाई गई है। पहली लिस्ट में एक ही घर में एक ही नाम पर दो गैस कनेक्शन लेने वालों के नाम हैं। दूसरी सूची में एक ही पते पर दो अलग-अलग नाम से गैस कनेक्शन लेने वालों के नाम है। दोनो लिस्ट को सॉफ्टवेयर में डाला जाएगा। इसके बाद दो घरेलू कनेक्शन लेने वालों का पहला कनेक्शन काट दिया जाएगा। केवाईसी फार्म में यह बताना होगा कि उपभोक्ता उसी घर में किराए में रह रहा है या अपने परिवार से अलग रह रहा है। किसी घर में अगर पिता-पुत्र अलग रह रहे हैं तो दोनों को यह फार्म भरना जरूरी होगा।