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ई-टेंडर में मंजूर नहीं होंगे सिंगल टेंडर

Tue, 12 Aug 2014 05:30 AM IST
Shimla
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शिमला। हिमाचल में ई-टेंडरिंग में सिंगल टेंडर मंजूर नहीं किए जाएंगे। ई-टेंडरिंग के नियमों में राज्य सरकार किसी तरह की रियायत नहीं देगी। सभी विभागों को 20 लाख रुपये से अधिक धनराशि के ठेके ई-टेंडरिंग प्रणाली से ही देने होंगे। राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कसुम्पटी केे विधायक अनिरुद्ध सिंह के एक अनुपूरक सवाल के जवाब में दी।
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सोमवार को कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में कहा कि ई-टेंडरिंग में कई बार एक ही आदमी आवेदन करता है। इसमें बड़ी संख्या में आवेदक नहीं आते हैं। ऐसे में सिंगल टेंडर भी दे दिए जाते हैं। इस पर मुख्यमंत्री कुछ बताएं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि सिंगल टेंडर में अकेले बिडर को टेेंडर नहीं दिया जाएगा। राज्य सरकार संबंधित नियम को रियायत नहीं दे सकती है। 20 लाख की लागत तक के टेंडर में ई-टेंडरिंग नहीं की जाएगी। लोक निर्माण विभाग की तरह ही यह व्यवस्था सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य और अन्य विभागों में भी लागू होगी। अनिरुद्ध सिंह ने मल प्रवाह सुविधा पर शहरी विकास मंत्री से किए सवाल के बाद ई-टेंडरिंग पर यह प्रतिपूरक सवाल किया। इससे पहले बंजार के कांग्रेस विधायक कर्ण सिंह ने भी कहा ई-टेंडरिंग प्रणाली के बजाय सामान्य प्रणाली से टेंडर होने चाहिए।

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मंत्री जी! पालमपुर का क्या हुआ?
शिमला। कसुम्पटी क्षेत्र में मल प्रवाह सुविधा से वंचित क्षेत्रों को जोड़ने पर अनिरुद्ध सिंह के सवाल के बीच विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल ने भी शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा से पूछा -मंत्री जी! पालमपुर के लिए भी है कुछ? बीच में हिलोपा विधायक महेश्वर सिंह ने कहा कि यही स्थिति सब जगहों पर है। मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि उन्होंने बैठक ली हैं। जहां-जहां पर भी कमियां रही हैं, उन्हें दूर किया जा रहा है।
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