शिमला। यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में नामित आरोपी पूर्व भाजपा विधायक बलदेव शर्मा की अग्रिम जमानत की अवधि हिमाचल हाईकोर्ट ने 30 मई तक बढ़ा दी है। न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी ने अंतरिम अग्रिम जमानत की अवधि उसी शर्त के साथ बढ़ाई कि प्रार्थी बलदेव शर्मा बिना जांच अधिकारी की अनुमति के पुलिस स्टेशन बालूगंज के क्षेत्राधिकार से बहार नहीं जाएगा और न ही आम जनता में इस केस के बारे में कोई कमेंट करेगा। उल्लेखनीय है कि बलदेव शर्मा के खिलाफ एक महिला ने शिकायत के माध्यम से पुलिस स्टेशन बालूगंज में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 377 के तहत मामला दर्ज करवाया है। महिला ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2012 में वह अपने पति की ट्रांसफर करवाने के लिए बलदेव शर्मा के पास गई थी और इसी दौरान पूर्व विधायक ने उसके साथ जबरदस्ती की। हालांकि उस समय उसके पति का तबादला तो कर दिया गया, परंतु शिमला में उसके साथ दुराचार किया गया।