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New Year 2026: उदयपुर में नए साल के जश्न पर पुलिस अलर्ट, ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्ती; शराब बिक्री पर कड़े नियम

Wed, 31 Dec 2025 10:05 PM IST
उदयपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उदयपुर

सार

Udaipur News: न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर उदयपुर पुलिस अलर्ट है। ड्रिंक एंड ड्राइव, हुड़दंग और अवैध नशे पर सख्ती होगी। होटल और क्लबों में शराब बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया है, साथ ही सुरक्षा और पार्किंग व्यवस्था की जांच की जाएगी।
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लेकसिटी में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर पुलिस अलर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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लेकसिटी उदयपुर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक दो दिन विशेष निगरानी रखी जाएगी। देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटकों के आगमन को देखते हुए होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और फार्म हाउसों में होने वाले आयोजनों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी।

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ड्रिंक एंड ड्राइव और हुड़दंग पर सख्त कार्रवाई
उदयपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शराब पीकर वाहन चलाने, हुड़दंग मचाने, अवैध शराब या नशा परोसने और तेज आवाज में साउंड सिस्टम चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों की अनदेखी करने पर मौके पर ही केस दर्ज किए जाएंगे और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
 
शहरभर में नाकाबंदी और गश्त
उदयपुर एसपी योगेश गोयल ने बताया कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान शहरभर में नाकाबंदी की जाएगी और पुलिस टीमें लगातार गश्त पर रहेंगी। ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें वाहन चालकों की सघन जांच की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
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आयोजन स्थलों पर सुरक्षा इंतजाम अनिवार्य
पर्यटकों और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी आयोजन स्थलों पर अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकासी संकेत और इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। पुलिस टीमें मौके पर पहुंचकर इन व्यवस्थाओं की जांच करेंगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।

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होटल और क्लब संचालकों के लिए एडवाइजरी
पुलिस प्रशासन ने होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और फार्म हाउस संचालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। संचालकों को क्षमता से अधिक लोगों को पार्टी में शामिल नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो।
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शराब बिक्री के लिए लाइसेंस जरूरी
एसपी योगेश गोयल ने साफ कहा कि होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और फार्म हाउस बिना लाइसेंस शराब की बिक्री नहीं कर सकेंगे। शराब परोसने के लिए आबकारी विभाग से वैध लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। पार्टियों में हुक्का और किसी भी प्रकार के अवैध नशे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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