चर्चित हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान को राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से राहत मिली है।
न्यायाधीश संदीप मेहता ने बुधवार को सलमान खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले के आरोपों में संशोधन करने के लिए राज्य सरकार की ओर से दायर निगरानी याचिका को खारिज कर दिया।
वर्ष 1998 में जोधपुर में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान हिरण का शिकार करने के तीन और हथियार सलमान खान के होने के कारण आर्म्स एक्ट के तहत चार मामले दर्ज किए गए थे।
इनमें से दो शिकार मामले में तो उन्हें निचली अदालत से सजा हो चुकी है और उसकी अपील उच्च न्यायालय में विचाराधीन चल रही है।
काकांणी शिकार प्रकरण एवं आर्म्स एक्ट के मामले निचली अदालत में चल रहे हैं।
इससे पहले वर्ष 2006 में भी निचली अदालत ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया था। तब राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में निगरानी याचिका दायर की थी।
हिरण शिकार मामलों में सलमान खान को मुख्य आरोपी माना गया है जबकि काकांणी शिकार मामले में उनके साथ ही फिल्म अभिनेता सैफअली खान एवं अभिनेत्री तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को भी आरोपी बनाया गया है।