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Rajasthan: सदस्यता अभियान की घोषणा होते ही आप को नोटिस, प्रभारी मिश्रा बोले- जो करना है करें, पीछे नहीं हटेंगे

Thu, 26 Jan 2023 01:12 AM IST
उदित दीक्षित न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

सार

आम आदमी पार्टी राजस्थान के प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा को राजस्थान के पुलिस मुख्यालय जयपुर की क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेजा है। उन्होंने जालूपुरा थाने में दर्ज एक मामले में पेश होने के लिए 27 जनवरी की सुबह 11 बजे पुलिस हेडक्वार्टर बुलाया गया है।
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प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने सीएम अशोक गहलोत पर बोला हमला। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सदस्यता अभियान की शुरूआत से पहले पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा को राजस्थान पुलिस ने नोटिस भेजकर पुलिस हेडक्वार्टर बुलाया है। 27 जनवरी से राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान शुरू करने की घोषणा कर रखी है। लेकिन अभियान से पहले 27 जनवरी की सुबह 11 बजे विनय मिश्रा को पुलिस का बुलावा आ गया है।

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जालूपुरा थाने में दर्ज केस के सिलसिले में पीएचक्यू बुलाया
पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच ने जालूपुरा थाने में दर्ज एक मामले में पेश होने के लिए विनय मिश्रा को नोटिस भेजा है। नोटिस मिलने के बाद आप प्रभारी विनय मिश्रा ने ट्वीट कर कहा- हम इससे डरने वाले नहीं हैं। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी है। जेल, लाठी, डंडे, पानी की बौछार सहकर आम आदमी पार्टी जनता के घरों तक पहुंची है। बाकी पार्टियों के साथ मिलकर आपको जो करना है अशोक गहलोत जी वो कीजिए। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। राजस्थान अब बदलाव के लिए लड़ेगा।

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सदस्यता अभियान की घोषणा होते ही राजस्थान पुलिस का नोटिस आ गया
विनय  मिश्रा ने ट्वीट कर आगे लिखा- राजस्थान में सारी पार्टियां एक हो चुकी हैं। आज ही हमने ऐलान किया था कि 27 तारीख से आम आदमी पार्टी राजस्थान में राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के द्वारा सदस्यता अभियान की शुरुआत कर चुनावी प्रक्रिया का आगाज करेगी। यह घोषणा होते ही राजस्थान पुलिस की तरफ से नोटिस आ गया।



पुलिस इत्तिला और अन्वेषण शक्तियों के तहत इंवेस्टिगेशन
आप राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा को एडीजी पुलिस, क्राइम ब्रांच राजस्थान जयपुर के ऑफिस से सीआईडी (सीबी) के एडिशनल एसपी हरि राम कुमावत ने नोटिस भेजा है। जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 160 का हवाला दिया गया है। 
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लिखा गया है इस सम्मन से आपकी जानकारी में लाया जाता है कि पुलिस की इत्तिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियों के प्रावधानों के तहत आपका इंवेस्टिगेशन किया जा रहा है। जालूपुरा थाना, जयपुर में केस अपराध संख्या 156/ 2022 जो 8 जून 2022 को हुआ। इसमें धारा 295ए, 298, 420, 468, 469, 500, 504, 505ए, 505सी भारतीय दण्ड संहिता के तहत सम्मन किया गया है। 27 जनवरी 2023 को सुबह 11 बजे पुलिस मुख्यालय की थर्ड फ्लोर पर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

नोटिस में यह नोट भी डाला गया
इसके साथ ही पुलिस के नोटिस में यह भी लिखा गया है कि यदि आप 65 साल से अधिक या 15 साल से कम आयु के पुरूष हैं या महिला हैं। मानसिक या शारीरिक रूप से नि:शक्त हैं, तो इस तारीख से पहले आप अपने इच्छित स्थान या निवास के बारे में सूचित करें, ताकि आपसे इंवेस्टिगेशन की जा सके।

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