Jhalawar News: झालावाड़ पुलिस ने राजपासा के तहत तीसरी बड़ी कार्रवाई कर सोनू गैंग के सरगना सोनू उर्फ कुलदीप सिंह को जिला जेल में निरुद्ध किया। लंबे समय से सक्रिय यह हिस्ट्रीशीटर गंभीर अपराधों में लिप्त था, जिसकी बढ़ती गतिविधियों पर रोक आवश्यक मानी गई।
झालावाड़ पुलिस ने राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारक अधिनियम 2006 (राजपासा) के तहत तीसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए सोनू गैंग के सरगना सोनू उर्फ कुलदीप सिंह को निरुद्ध कर दिया है। यह कार्रवाई जिले में बढ़ रहे संगठित अपराध पर नियंत्रण के उद्देश्य से की गई है।
विज्ञापन
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर आरोपी को जेल भेजा गया
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ द्वारा निरुद्धगी आदेश जारी किए जाने के बाद आरोपी को जिला जेल झालावाड़ में बंद किया गया। एसपी अमित कुमार ने बताया कि राजपासा का उपयोग उन अपराधियों पर किया जाता है, जो पुलिस की रोकथाम के बावजूद लगातार गंभीर अपराधों को अंजाम देते रहते हैं।
लंबे समय से सक्रिय अपराधी पर नकेल
पुलिस के अनुसार, सोनू उर्फ कुलदीप सिंह वर्ष 2004 से 2025 तक कई गंभीर अपराधों में लिप्त रहा है। इसके खिलाफ हथियार तस्करी, आमजन से मारपीट कर वसूली, डकैती की योजना, हत्या, फिरौती मांगना, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ मारपीट जैसे कई मामले दर्ज हैं। इसे कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर और जिला स्तरीय हार्डकोर अपराधी की श्रेणी में अनुमोदित किया गया है।
आमजन में भय उत्पन्न कर रहा था गैंग लीडर
पुलिस का कहना है कि आरोपी की आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही थीं और वह इलाके में भय का माहौल बना रहा था। उसकी खुली गतिविधियां जिले की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी थीं। इसी कारण राजपासा के तहत कार्रवाई कर उसे जेल भेजना आवश्यक हो गया था।
राजपासा के तहत कार्रवाई का उद्देश्य
पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस कानून का उद्देश्य समाज में भय फैलाने वाले और निरंतर अपराध करने वाले व्यक्तियों पर सख्त अंकुश लगाना है, ताकि आमजन सुरक्षित वातावरण में जी सकें। सोनू गैंग पर की गई यह कार्रवाई इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।