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राजस्थान निकाय चुनाव: वोटिंग शुरू, पहले ऐसे चेक करें अपना नाम; वोट डालने के लिए ये 11 दस्तावेज मान्य

Wed, 09 Sep 2026 07:21 AM IST
Sourabh Bhatt न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

सार

राजस्थान निकाय चुनाव में मतदान शुरू हो गया है। मतदाता पहले मतदाता सूची में अपना नाम जांचें और वोट डालने के लिए 11 मान्य फोटो पहचान दस्तावेजों में कोई एक साथ लाएं।
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राजस्थान निकाय चुनाव में वोटिंग शुरू - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान शुरू हो गया है। मतदाता सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। मतदान केंद्र पर जाने से पहले मतदाता यह जरूर जांच लें कि मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है या नहीं। इसके साथ ही पहचान के लिए जरूरी दस्तावेज भी साथ लेकर जाएं।

राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के लिए मतदाता की पहचान सुनिश्चित होना जरूरी है। यदि आपके पास वोटर आईडी नहीं है, तो भी आप 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक के जरिए वोट डाल सकते हैं।

सबसे पहले ऐसे चेक करें अपना नाम

मतदान केंद्र जाने से पहले मतदाता अपनी मतदाता सूची में नाम और मतदान केंद्र की जानकारी जांच लें। इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से उपलब्ध मतदाता सूची/चुनाव संबंधी ऑनलाइन सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है।

नाम सूची में होने के बावजूद यदि वोटर आईडी आपके पास नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आयोग ने वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को भी मतदान के लिए मान्य किया है।

वोट डालने के लिए ये 11 दस्तावेज मान्य

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार वोटर आईडी उपलब्ध नहीं होने पर इनमें से किसी एक वैध फोटो पहचान दस्तावेज को दिखाकर मतदान किया जा सकता है—

  1. आधार कार्ड

  2. विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G)/मनरेगा कार्ड

  3. बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक

  4. स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड

  5. ड्राइविंग लाइसेंस

  6. पैन कार्ड

  7. भारतीय पासपोर्ट

  8. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज

  9. केंद्र या राज्य सरकार, लोक उपक्रम अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनी की ओर से कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र

  10. सांसद एवं विधानसभा सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र

  11. यूडीआईडी (Unique Disability ID) कार्ड

ध्यान रखें, दस्तावेज वैध होना चाहिए

मतदान केंद्र पर पहचान के लिए जो दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा, उसकी निर्धारित वैधता अवधि समाप्त नहीं हुई होनी चाहिए। इसलिए घर से निकलने से पहले अपना पहचान दस्तावेज जरूर जांच लें।

परिवार के मुखिया के दस्तावेज से भी हो सकेगी पहचान

राज्य निर्वाचन आयोग ने परिवार के सदस्यों के लिए भी व्यवस्था स्पष्ट की है। यदि परिवार के मुखिया के पास ऊपर बताए गए 11 दस्तावेजों में से कोई एक वैध फोटो पहचान दस्तावेज है, तो परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा किए जाने पर उन्हें मतदान की अनुमति दी जा सकेगी।

फर्जी वोट डालने की कोशिश की तो कार्रवाई

किसी दूसरे मतदाता के नाम पर वोट डालने या किसी अन्य मतदाता का प्रतिरूपण करने की कोशिश करने पर कार्रवाई होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार ऐसे मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 172 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

मतदान केंद्र जाते समय ये बातें याद रखें

  • पहले मतदाता सूची में अपना नाम जांच लें।

  • अपने मतदान केंद्र की जानकारी देख लें।

  • वोटर आईडी नहीं है तो ऊपर दिए गए 11 दस्तावेजों में से कोई एक साथ लेकर जाएं।

  • पहचान दस्तावेज वैध होना चाहिए।

  • किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर मतदान करने की कोशिश न करें।

राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान के दिन पहचान संबंधी दस्तावेज साथ लेकर ही घर से निकलें। इससे मतदान केंद्र पर पहचान आसानी से सुनिश्चित होगी और बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

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