Rajasthan Cabinet Decisions : सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभार्थियां को सौर ऊर्जा से जोड़कर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली देने, प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम बनाने के लिए सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन, राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 लाने, राजसेस महाविद्यालयों में विद्यार्थियां को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए शीघ्र भर्तियां करने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। इन निर्णयों के बारे में बिंदुवार जानकारी इस तरह है-
राज्य सरकार ने पीएम सूर्यघर योजना को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत 1.04 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।
रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने पर केंद्र से ₹33,000 और राज्य से ₹17,000 की वित्तीय सहायता मिलेगी।
जिनके पास छत नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे।
पहले 10 लाख उपभोक्ताओं को ₹1,100 की प्रोत्साहन राशि भी डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी।
बैठक में राज्य के सभी नगरीय निकायों में 2 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाने की योजना को मंजूरी दी गई है। पहले यह संख्या 1 लाख थी। इस परियोजना पर ₹160 करोड़ का अनुमानित व्यय होगा।
राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी (RAJ-SES) के अंतर्गत 374 कॉलेजों में खाली 10,594 पदों में से 4,724 शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक संविदा पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी।
3,540 शैक्षणिक पदों पर UGC मापदंडों के अनुसार NET/SET/PhD धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
कार्मिकों का सेवाकाल 5 वर्ष का होगा।
राज्य की सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
नीति के अंतर्गत सभी नगरीय निकायों में सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम लागू किया जाएगा।
नीति में नमामि गंगे परियोजना के अनुरूप HAM मॉडल को अपनाया जाएगा, जिसमें 40% राशि कार्य पूर्णता पर और 60% राशि संचालन अवधि में दी जाएगी।
राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के गजेटेड और मिनिस्टीरियल स्टाफ के लिए सेवा नियम-2025 को मंजूरी दी गई। इससे बोर्ड में नियमित भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रूल्स, 2022 में भी संशोधन को मंजूरी दी गई।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए।
कारागार विभाग में वरिष्ठ प्रहरी पद को हटाया गया।
भू-जल विभाग में अधीक्षण भू-भौतिकविद् एवं अधीक्षण रसायनज्ञ के नए पद सृजित किए गए।
कृषि विपणन सेवा नियम में अतिरिक्त निदेशक के पद को जोड़ा जाएगा।