राजस्थान में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत मंगलवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। यह सूची राज्य निर्वाचन विभाग की वेबसाइट election.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होगी, जहां मतदाता अपना नाम जांच सकेंगे। ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने पर सियासी बवाल भी खड़ा हो सकता है क्योंकि अशंका है कि इस लिस्ट में कई लाख लोगों के नाम कटने वाले हैं। कांग्रेस लगातार इसे मुद्दा बना रही है कि SIR के बहाने अल्पसंख्यक और वंचितों के वोट के अधिकार छीना जा रहा है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके लाखों वोटर्स के नाम कटने की संभावना है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। वहीं, जिन वोटर्स के नाम पिछली SIR में शामिल नहीं थे या जो बीएलओ को दस्तावेज नहीं दे पाए, उनके नाम अलग से सूचीबद्ध किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार ऐसे करीब 16 लाख वोटर्स को नोटिस जारी किए जाएंगे।
राजनीतिक दलों को भी मिलेगी ड्राफ्ट लिस्ट
97% वोटर्स को दस्तावेज नहीं देने होंगे
16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावे-आपत्तियां
ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। नोटिस जारी कर सुनवाई और वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसके बाद निर्णय लिया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वोटर्स को अपना नाम जांचने के लिए प्रेरित किया जाए। जिनका नाम सूची में नहीं है, वे फॉर्म-6 और घोषणा पत्र भरकर नाम जुड़वा सकते हैं।
इसके अलावा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता एडवांस फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकेंगे।
सुनवाई के बिना नाम नहीं हटेगा