जयपुर जिले में 70 नवसृजित उचित मूल्य की दुकानों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जयपुर जिले में 70 नई उचित मूल्य की दुकानों के संचालन के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम की ओर से 11 और जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय की ओर से 59 दुकानों के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
आवेदन की समयसीमा और शुल्क
जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा ने बताया कि आवेदन प्रपत्र 8 सितम्बर से 30 सितंबर, 2025 तक प्रत्येक कार्यदिवस में सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक संबंधित कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र केवल विभागीय प्रपत्र पर ही स्वीकार होंगे, जो 100 रुपये के डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर के आधार पर उपलब्ध होंगे। ई-मित्र या अन्य स्रोतों से लिए गए प्रपत्र मान्य नहीं होंगे। भरे हुए आवेदन पत्र 15 सितंबर से 10 अक्तूबर, 2025 तक कार्यालय समय में जमा किए जा सकेंगे।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए नियम
नियमों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में दुकान आवंटन के लिए आवेदक का उसी वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना जरूरी होगा। निवास प्रमाण हेतु मतदाता सूची, आधार कार्ड, जनाधार, ड्राइविंग लाइसेंस या पहचान पत्र की प्रति स्वीकार की जाएगी।
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शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
आवेदक की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक निर्धारित की गई है। हालांकि स्नातक स्तर के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर 12वीं पास अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा। साथ ही आरकेसीएल या समकक्ष संस्थान से तीन माह का कंप्यूटर प्रशिक्षण अनिवार्य है। यदि किसी आवेदक के पास यह प्रशिक्षण नहीं है, तो चयन के छह माह के भीतर प्रशिक्षण लेने का शपथ पत्र देना होगा। इच्छुक आवेदक अधिक जानकारी और दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट
food.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।
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