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Anta Bypoll 2025: तैयारियां पूरी; प्रशिक्षण स्थल से पोलिंग बूथों के लिए रवाना होने लगे मतदान दल

Mon, 10 Nov 2025 08:20 AM IST
सौरभ भट्ट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर/बारां

सार

अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 में 11 नवंबर को मतदान होगा। सोमवार को 268 पोलिंग बूथों के लिए मतदान दल रवाना होने लगे हैं। प्रचार 48 घंटे पहले थम गया है। प्रशासन ने मतदान सामग्री, सुरक्षा और सुविधाओं की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
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अंता उपचुनाव - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 के तहत 11 नवंबर को मतदान होगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की तैयारी के बीच सोमवार को मतदान दल अपने-अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे। इसके लिए प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं।

अंता विधानसभा क्षेत्र में कुल 268 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान दलों की रवानगी से पहले उन्हें राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंता के मैदान में अंतिम प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण स्थल पर एक बड़ा पंडाल तैयार किया गया है ताकि सभी दलों को आवश्यक दिशा-निर्देश एक साथ दिए जा सकें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि सुबह 8 बजे से प्रशिक्षण के बाद इन्हें पोलिंग बूथों के लिए रवाना किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान मतदान दलों को मतदान दिवस पर किए जाने वाले कार्यों, नियमों, सावधानियों और आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई है। इसके बाद दलों को मतदान सामग्री सौंपी दी गई है और पुलिस बल, वीडियोग्राफर व माइक्रो ऑब्जर्वर के साथ निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जा रहा है।

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मतदान दलों के लिए हेल्प डेस्क

महाजन ने बताया कि निर्वाचन विभाग ने स्वतंत्र और भयमुक्त माहौल में मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रशिक्षण स्थल पर मतदान दलों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्रशिक्षण के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक और जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस बीच, उपचुनाव के तहत चुनावी प्रचार का शोर रविवार शाम 6 बजे थम गया। मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व लागू साइलेंस पीरियड के दौरान अब किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस, टेलीविजन या सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा। लाउडस्पीकर से प्रचार भी वर्जित कर दिया गया है।

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बाहरी नेताओं को छोड़ना होगा अंता
निर्वाचन नियमों के अनुसार, इस अवधि में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो उस क्षेत्र का मतदाता, अभ्यर्थी, सांसद या विधायक नहीं है, वह अब अंता विधानसभा क्षेत्र में ठहर नहीं सकेगा। जिला प्रशासन और पुलिस ने इस संबंध में सख्त निगरानी व्यवस्था लागू कर दी है ताकि चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष माहौल में संपन्न हो सके।

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