सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के दोषियों को ले जाती पुलिस
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राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट में एक जयपुर निवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में विशेष अदालत ने दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) ऋतु चौधरी ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने गुरुवार को सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और शुक्रवार को दोनों दोषियों संजू मीणा (23) और कालू मीणा (27) को मौत की सजा सुनाते हुए जज ने एक भावुक कविता ‘क्या बेटी होना कसूर था मेरा...’ भी पढ़ी।
लिफ्ट देने के बहाने कार में बैठाया
विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत के अनुसार, 23 अप्रैल 2022 को जयपुर निवासी महिला अपने पीहर आ रही थी। वह बस से लालसोट बस स्टैंड पर उतरी और पैदल घर की ओर जा रही थी। उसी रास्ते पर एक 14 वर्षीय नाबालिग भी पैदल जा रहा था। इसी दौरान संजू मीणा और कालू मीणा कार में आए और दोनों को लिफ्ट देने के बहाने कार में बैठा लिया। नाबालिग आरोपी के गांव का ही निवासी था।
सुनसान इलाके में सामूहिक दुष्कर्म और हत्या
रास्ते में नाबालिग का घर आने पर उसे उतार दिया गया और महिला को आगे छोड़ने की बात कहकर बैठे रहने को कहा गया। दोनों युवकों ने कार को करीब 5 किलोमीटर दूर एक गांव में ले जाकर नदी क्षेत्र के सुनसान इलाके में महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया। उन्होंने महिला के जेवर और नकदी भी लूट लिए। जब महिला ने घरवालों को बताने की बात कही तो दोनों ने स्कार्फ से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी।
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शव छिपाने में नाकाम होने पर कुएं में फेंका
हत्या के बाद दोनों ने शव को जलाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं होने पर उसे एक अन्य गांव में कुएं में फेंक दिया। पुलिस जांच में दोनों आरोपियों की निशानदेही पर कुएं से महिला का शव बरामद किया गया था।
महिला के पीहर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने सोशल मीडिया पर गुमशुदगी की पोस्ट डाली और पुलिस को सूचना दी। जब कार में मौजूद नाबालिग ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट देखी तो उसने अपने पिता को बताया कि वह महिला उसके साथ कार में थी। नाबालिग ने कार सवारों के बारे में भी जानकारी दी। बच्चे के पिता ने यह जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के साथ आए मोबाइल नंबर पर महिला के भाई को दी। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने 24 अप्रैल 2022 की देर शाम आरोपी संजू मीणा और कालू मीणा को गिरफ्तार कर लिया था।