बालोतरा क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं के नियंत्रण और उपभोक्ता सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रवर्तन विभाग की टीम ने जसोल स्थित एक गैस एजेंसी पर छापा मारते हुए भारी मात्रा में अवैध रूप से संग्रहित गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। इस मामले में एजेंसी संचालक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है।
जिला रसद अधिकारी हजारीलाल आलोरिया के अनुसार, नियमित जांच अभियान के दौरान भटियाणीसा एच.पी. गैस एजेंसी में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। निरीक्षण में पाया गया कि एजेंसी संचालक जितेन्द्र सिंह द्वारा रहवासी क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुमति के 435 घरेलू गैस सिलेंडरों का भंडारण किया गया था। यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता था।
प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि यह कृत्य द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियम) आदेश, 2000 के स्पष्ट प्रावधानों के खिलाफ है। नियमों के अनुसार, इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडरों का भंडारण केवल निर्धारित गोदामों और सुरक्षा मानकों के तहत ही किया जा सकता है। रहवासी इलाके में इस तरह का भंडारण आगजनी या किसी भी आपात स्थिति में गंभीर हादसे को न्योता दे सकता था।
कार्रवाई के दौरान मौके से सभी 435 सिलेंडरों को जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही जब्त सामग्री के समपहरण (कन्फिस्केशन) की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रकरण जिला कलेक्टर, बालोतरा को भेज दिया गया है। प्रशासन अब इस पूरे मामले की विस्तृत जांच में जुट गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस अवैध भंडारण के पीछे कोई और नेटवर्क या लापरवाही तो नहीं जुड़ी हुई है।
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जिला रसद अधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि आवश्यक वस्तुओं के भंडारण और वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपभोक्ताओं की सुरक्षा और पारदर्शी व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभाग लगातार निगरानी कर रहा है।
इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के अन्य गैस एजेंसी संचालकों में भी हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि जिलेभर में इसी तरह के औचक निरीक्षण किए जाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर समय रहते अंकुश लगाया जा सके।