राज्य सरकार द्वारा बनाए नए कानून के तहत ट्रेवल एजेंटों के लाइसेंस बनाने की तरीख 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।
पहले इसकी समय सीमा 31 दिसंबर-13 तक थी। एजेंटों के विभिन्न संगठनों के साथ मीटिंग के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है।
प्रमुख सचिव गृह डीएस बैंस ने कहा कि धोखेबाज एजेंटों पर नकेल कसने के लिए ही कानून बनाया गया है, ताकि भोले-भाले लोगों को शोषण से बचाया जा सके। नए कानून केतहत सभी एजेंटों को लाइसेंस लेना जरूरी बनाया गया है।