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जहरीले पदार्थ बेचने को लेना होगा लाइसेंस

Wed, 28 May 2014 09:18 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, चंडीगढ़
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पंजाब सरकार ने जहरीले पदार्थ रखने और उसे बेचने के लिए नए नियमों का नोटीफिकेशन जारी कर दिया है। जिसके तहत सौ से ज्यादा जहरीले पदार्थों को सूची में शामिल किया गया है।
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स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव विन्नी महाजन ने बताया कि अब कोई भी व्यक्ति बगैर लाइसेंस के जहरीले पदार्थ नहीं बेच सकेगा। उसे खास जगह पर लाइसेंस प्रदर्शित करना होगा।

इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुकानदार किसी ऐसे व्यक्ति को जहरीला पदार्थ नहीं बेच सकेगा, जिसे वह निजी तौर पर जानता न हो।
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खरीददार को भी अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिस पर उसका पता दर्ज होना चाहिए।

दुकानदार को खरीददार का नाम, पता, फोन नंबर और किस मकसद के लिए जहरीला पदार्थ खरीदा जा रहा है, रजिस्टर में दर्ज करना होगा। 18 साल से कम उम्र के लोगों को जहरीला पदार्थ नहीं बेचा जा सकेगा।
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अगर दुकानदार को लगता है कि खरीददार सही प्रयोग नहीं करेगा तो ऐसे व्यक्ति को भी जहरीला पदार्थ नहीं बेचा सकता है।
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