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पंजाब में शहरियों, कारोबारियों को टैक्स में छूट

Tue, 21 Jan 2014 11:28 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,चंडीगढ़
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पंजाब सरकार ने प्रदेश के शहरियों और कारोबारियों को राहत प्रदान की है। पंजाब भवन में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे गई, जिनमें से ज्यादातर ऐसे हैं, जिनसे शहरियों, बड़े कारोबारियों और छोटे व्यापारियों को सीधा फायदा होगा।
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कैबिनेट ने कारोबारियों के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम को हरी झंडी दी है। प्रदेश में एक करोड़ तक सालाना टर्न ओवर वाले करीब 1,86,543 कारोबारी इस स्कीम के दायरे में आ जाएंगे।

स्कीम के तहत कारोबारियों को तीन प्रकार का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। स्कीम के तहत हर लाभार्थी को दो लाख रुपये का लाइफ इंश्योरेंस (एक्सिडेंटल डेथ व डिसेबिलिटी), 50 हजार रुपये की चिकित्सा सुविधा (पैनल में चुने गए पब्लिक व प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस) और आग लगने से हुए नुकसान के बदले पांच लाख रुपये का इंश्योरेंस दिए जाएंगे। राज्य सरकार इस स्कीम पर हर साल 25 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
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कैबिनेट ने राज्य की आयरन व स्टील इंडस्ट्री को राहत देते हुए वैट 4.5 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी करने का फैसला किया है हालांकि सरचार्ज 10 फीसदी ही रहेगा। इससे सरकार को 200 करोड़ रुपये का घाटा होगा।

नई स्कीम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट भी सिर्फ दो स्टेज पर होगा, जिससे बोगस बिलिंग और गलत रिफंड पर लगाम लगेगी। साथ ही करदाताओं और जालसाजों की पहचान हो सकेगी।

किराए पर दी प्रापर्टी पर अब 3 फीसदी टैक्स
कैबिनेट ने फैसला लेते हुए, शहरवासियों के लिए प्रापर्टी टैक्स पर 10 फीसदी छूट की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। जिस संपत्ति को किराए पर दिया गया है, उस पर प्रापर्टी टैक्स भी 7.5 फीसदी से घटाकर तीन फीसदी कर दिया गया है।

इसके साथ 31 दिसंबर के बाद टैक्स जमा कराने पर लगने वाला जुर्माना भी 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। अब तक वित्त वर्ष खत्म होने के बाद टैक्स जमा करने पर सौ फीसदी जुर्माने का प्रावधान था, उसे भी घटाकर बीस फीसदी कर दिया गया है।

ब्रेवरी अवार्ड विजेताओं को प्रापर्टी टैक्स में छूट
वीरता पुरस्कार प्राप्त पूर्व फौजियों को प्रापर्टी टैक्स में पांच हजार रुपये सालाना की छूट भी दी जाएगी। जहां इंडस्ट्रियल व कॉमर्शियल के कलेक्टर रेट अलग नहीं हैं, वहां कॉमर्शियल रेट का 75 फीसदी ही मार्केट वैल्यू मानी जाएगी।
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