पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा मोहाली की पंचायती शामलात जमीन पर कब्जे की जांच के लिए तीन सदस्य कमेटी के गठन पर सवाल उठाए हैं।
वीरवार को मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की कमेटी हाईकोर्ट द्वारा गठित कमीशन की सिफारिश पर काम कर रही है।
जिस पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ पंजाब सरकार ने इस कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है जबकि दूसरी ओर सरकार कमीशन की सिफारिश के अनुसार काम करने की बात कह रही है।
बैंच ने सरकार से इस मामले में अपना पक्ष साफ करने को कहा कि उसका इस मामले में क्या रुख है।
अगर सरकार कमीशन की सिफारिश के अनुसार कार्रवाई करना चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील को वापस क्यों नही लेती, क्यों पैसे खराब कर रही है।
बैंच ने कहा कि जब हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए जस्टिस कुलदीप सिंह की अगुवाई में ट्रिब्यूनल गठित किया हुआ है।
सरकार द्वारा जांच के लिए कमेटी के गठन का क्या औचित्य है। बैंच ने पंजाब सरकार से इस मामले में हलफनामा देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।