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पंजाब में सरकार का बड़ा एक्शन:कोल्डरिफ सिरप पर लगाया प्रतिबंध, मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद लिया फैसला

Tue, 07 Oct 2025 12:30 PM IST
नवीन दलाल अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़

सार

जांच में पाया गया कि यह सिरप डाइइथिलीन ग्लाइकोल की अत्यधिक मात्रा (46.28%) के कारण मिलावटी और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह सिरप स्रेसन फार्मास्युटिकल्स कांचीपुरम तमिलनाडु द्वारा मई 2025 में निर्मित और अप्रैल 2027 तक वैध बताया गया था।
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पंजाब के सीएम भगवंत मान - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पंजाब सरकार के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (ड्रग्स विंग) ने कोल्डरिफ सिरप की बिक्री, वितरण और उपयोग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। विभाग ने यह कदम उस रिपोर्ट के बाद उठाया है जिसमें उक्त दवा को नॉन-स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित किया गया है। यह रिपोर्ट मध्य प्रदेश ड्रग्स टेस्टिंग लैबोरेटरी द्वारा 4 अक्तूबर 2025 को जारी की गई थी।

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जांच में पाया गया कि यह सिरप डाइइथिलीन ग्लाइकोल की अत्यधिक मात्रा (46.28%) के कारण मिलावटी और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह सिरप स्रेसन फार्मास्युटिकल्स कांचीपुरम तमिलनाडु द्वारा मई 2025 में निर्मित और अप्रैल 2027 तक वैध बताया गया था। विभाग के अनुसार यह दवा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की हालिया मौतों से जुड़ी बताई जा रही है, जिसके चलते पंजाब में इसे तुरंत प्रतिबंधित किया गया है।

आदेश में सभी रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, अस्पतालों और मेडिकल प्रैक्टिशनरों को निर्देश दिया गया है कि वे इस सिरप को न खरीदें, न बेचें और न ही उपयोग करें। अगर राज्य में इस उत्पाद का कोई भी स्टॉक पाया जाता है, तो उसकी जानकारी drugcontrol.fda@punjab.gov.in पर रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है। पंजाब के संयुक्त आयुक्त (ड्रग्स) ने यह आदेश जारी गए किए हैं और इसकी प्रति स्वास्थ्य मंत्री व संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।

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