45 दिन के लिए लागू रहेगी पावरकॉम की योजना
अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पावरकाॅम) ने कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के अनधिकृत अतिरिक्त लोड को नियमित करने के लिए वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम (वीडीएस) लागू की है। यह योजना 1 अक्तूबर से 45 दिनों के लिए लागू रहेगी। इस अवधि के दौरान अनधिकृत लोड पर कोई पेनल्टी या जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
पावरकाॅम प्रबंधन द्वारा जारी कमर्शियल सर्कुलर नंबर 37/2026 के अनुसार, यह योजना 29 मई 2026 तक मौजूद कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ताओं पर लागू होगी। उपभोक्ता अपने कनेक्शन पर मौजूद अनधिकृत अतिरिक्त लोड को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमित करवा सकेंगे। इस योजना के तहत अतिरिक्त लोड को नियमित करने के लिए सर्विस कनेक्शन चार्ज 2,500 रुपये प्रति बीएचपी निर्धारित किया गया है। पहले यह सामान्य दर 6,572 रुपये प्रति बीएचपी थी, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। इसी प्रकार, सिक्योरिटी राशि अब 200 रुपये प्रति बीएचपी निर्धारित की गई है। पहले इसकी सामान्य दर 400 रुपये प्रति बीएचपी थी। उपभोक्ता अपने कृषि ट्यूबवेल के अनधिकृत लोड को हटा सकते हैं या आवश्यक राशि जमा करवाकर वीडीएस के तहत इसे नियमित करवा सकते हैं। स्व-घोषणा के लिए निर्धारित फॉर्म 1 भरना होगा।
स्व-घोषणा के लिए उपभोक्ता को निर्धारित फॉर्म 1 भरना होगा। यदि यह प्रक्रिया किसी प्रतिनिधि के माध्यम से की जाती है, तो प्रतिनिधि को फॉर्म 2 के अनुसार अंडरटेकिंग भी देनी होगी। इस योजना के तहत फील्ड अधिकारी और इंफोर्समेंट टीमें कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शनों की जांच करेंगी। वे जुड़े हुए लोड की पुष्टि करेंगी और अनधिकृत लोड के सही आकलन में उपभोक्ताओं की सहायता करेंगी।
क्षमता बढ़ाने से संबंधित मामलों का निपटारा पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा। यदि अतिरिक्त लोड को नियमित करने के लिए सर्विस लाइन, केबल या ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। यह कार्य पावरकाम द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा। पावरकाम ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित 45 दिनों की अवधि के दौरान वीडीएस का लाभ उठाएं। वे अपने कृषि ट्यूबवेल कनेक्शनों पर मौजूद अनधिकृत अतिरिक्त लोड को नियमों के अनुसार नियमित करवाएं।