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पटियाला में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी सौतेले पिता को 20 साल कैद

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पटियाला। एडिशनल सेशन जज मनजोत कौर की अदालत ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी सौतेले पिता को सोमवार को जिला अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई। दोषी को 40 हजार रुपये जुर्माना भरने के भी आदेश दिए गए हैं। केस फाइल के मुताबिक पुलिस को शिकायतकर्ता महिला ने बयान दिया था कि पहले पति की मौत के बाद उसने दोषी के साथ शादी कर ली थी। पहली शादी से उसकी बेटी है जो उनके साथ रहती है। एक दिन वह और उसकी बेटी घर में थे। इसी बीच किशोरी ने अपनी मां को बताया कि जब वह काम पर चली जाती है तो सौतेला पिता उसके साथ दुष्कर्म करता है। एक साल वह ऐसा करता आ रहा है। वह किशोरी को धमकी देता था कि यदि उसने मां को बताया तो वह उसे मार देगा। पीड़िता की मां के बयान पर थाना सदर नाभा पुलिस ने 28 अप्रैल 2019 को दोषी के केस दर्ज कर लिया था। सोमवार को अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 40 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही धमकी देने के दोष में सात साल की कैद व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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