पटियाला। पंजाबी यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (पुटा) ने कार्यकारी वीसी की नियुक्ति के विरोध में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका डाली दी थी। इसके जवाब में अब अदालत ने पंजाब सरकार, पीयू और कार्यकारी वीसी को नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को देर शाम जारी बयान में पुटा के प्रधान डॉ. निशान सिंह दियोल ने बताया कि इस याचिका संबंधी हुई बहस में पुटा के वकील रणजीत सिंह कालड़ा ने अदालत के सामने दलील दी थी कि आईएएस अधिकारी की वीसी के तौर पर नियुक्ति करना यूजीसी के नियमों के खिलाफ है। साथ ही दलील दी थी कि रेगुलर वीसी की नियुक्ति संबंधी पंजाब सरकार द्वारा बनाई गई सर्च कमेटी भी यूजीसी के नियमों अनुसार गठित नहीं की गई है। नियमानुसार चांसलर द्वारा सर्च कमेटी का गठन किया जाना चाहिए और नए वीसी की नियुक्ति का विज्ञापन चांसलर या चांसलर द्वारा गठित सर्च कमेटी की ओर से दिया जाना चाहिए था।