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दोस्त के हत्यारे चार युवकों को उम्रकैद

Fri, 18 Jul 2014 10:28 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पटियाला
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पुरानी रंजिश के चलते दोस्त का कत्ल कर लाश को भाखड़ा नहर में फेंकने के दोषी चार नौजवानों को शुक्रवार को जिला एवं सेशन जज एचएस मदान की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया, जिसके अदा न करने पर सभी को एक-एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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सात जुलाई 2013 को समाना के करहाली के रहने वाले दलवीर सिंह को उसके दोस्त कुलविंदर सिंह, हरपाल सिंह, अवतार सिंह और चमकौर सिंह घर से शराब पिलाने के बहाने अपने साथ ले गए।इन लोगों ने दलवीर सिंह को खूब शराब पिलाई। जब वह काफी नशे में हो गया, तो उसके सिर में शराब की बोतलें मार कर उसका कत्ल कर दिया। बाद में मामले को रफा-दफा करने के लिए लाश को भाखड़ा नहर में फेंक दिया।



दलवीर सिंह के काफी समय तक घर न लौटने पर परिवार वालों ने सदर समाना थाने में चारों दोस्तों के खिलाफ पर्चा दर्ज कराया था। परिवार वालों के मुताबिक इन चारों का दलवीर सिंह से झगड़ा हो गया था। इस मामले में बाद में इन लोगों में राजीनामा भी हो गया था।
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पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की, तो युवकों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वारदात के कुछ दिन बाद 11 जुलाई को पुलिस ने खन्नौरी के पास से भाखड़ा नहर से दलवीर सिंह की लाश भी बरामद कर ली थी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के बाद जिला एवं सेशन जज ने चारों दोषी नौजवानों को धारा 302 के तहत उम्रकैद और 10-10 हजार जुर्माना, धारा 201 के तहत तीन साल कैद और पांच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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