15 अक्तूबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक नशाबंदी का ऐलान
अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला। पंचायत चुनाव के दौरान पंजाब आबकारी एक्ट 1914 की धारा 54 के अधीन प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए एडीशनल जिला मजिस्ट्रेट ईशा सिंगल ने रविवार को शाम छह बजे से पटियाला जिले में शराब के ठेके बंद करने का ऐलान किया है। 15 अक्तूबर को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक ड्राई डे रहेगा। उक्त पाबंदी वाले समय के दौरान चुनावों वाले क्षेत्र में किसी भी शराब के ठेके (देसी व अंग्रेजी), होटल, दुकान, रेस्तरां, क्लब, बियर बार, अहाते जहां शराब बेचने व पीने की कानूनी इजाजत है या किसी अन्य सार्वजनिक स्थानों आदि पर शराब की बिक्री करने, इस्तेमाल करने, पीने, पिलाने, स्टोर करने व अन्य नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि 15 अक्तूबर को होने वाले पंचायत चुनाव के दौरान शराब की चोरी व लीकेज होने की आशंका बनी रहती है, जिस कारण चुनावों के काम पर असर पड़ सकता है। इसलिए शांतिमय व पारदर्शी तरीके से चुनावों का काम पूरा कराने के लिए नशाबंदी घोषित की जानी जरूरी है।