-पुलिस ने बच्ची को राजस्थान से बरामद कर परिजनों को सौंपा
-मामले में छह के खिलाफ केस दर्ज, आरोपी मां और नानी गिरफ्तार
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अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला। नाभा ब्लॉक के गांव छन्ना नत्थूवाला में मां व नानी की ओर से पैसों के लालच में 15 साल की नाबालिग बच्ची को 3 लाख रुपये में राजस्थान में बेचने का मामला सामने आया है। इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी मां 500-500 रुपये के नोट गिन रही है।
आरोपियों की ओर से बच्ची को बेचने के बाद उसकी राजस्थान के एक व्यक्ति से शादी भी करवा दी गई, जिसके फोटो सामने आए हैं। अब थाना भादसों पुलिस बच्ची की दादी की शिकायत पर मामले में आरोपी मां, नानी समेत छह आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। नाभा की डीएसपी मनदीप कौर ने बताया कि नाबालिग लड़की को राजस्थान से छुड़ा लिया गया है और मामले में केस दर्ज करके बच्ची की मां किरनजीत कौर और उसकी नानी गुरमीत कौर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बाकी आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। बाकी आरोपियों में जसविंदर कौर उर्फ जश्न, कुलविंदर सिंह, अजैब सिंह सभी निवासी छन्ना नत्थूवाला व एक अज्ञात शामिल हैं।
पीडित 15 साल की बच्ची की दादी चरनजीत कौर की ओर से पुलिस को दी शिकायत के मुताबिक उसके छोटे बेटे बलजीत कौर की शादी करीब 16 साल पहले आरोपी किरनजीत कौर के साथ हुई थी। इस शादी से दोनों के तीन बच्चे हैं, जिनमें से 15 साल की पीड़ित सिमरनजीत कौर है। आपसी क्लेश के चलते दोनों पति-पत्नी का साल 2022 में पंचायती तलाक हो गया था। बच्चों को ससुराल में छोड़कर किरनजीत कौर चली गई थी, लेकिन अगस्त 2024 में वह वापस अपने ससुराल आ गई और झूठे केस दर्ज कराने की धमकियां देकर वहीं रहने लगी थी। इसके बाद किरनजीत कौर ने अपनी मां गुरमीत कौर व अन्य आरोपियों के साथ साजिश रच कर 15 साल की सिमरनजीत कौर को 3 लाख रुपये में राजस्थान बेच दिया। पुलिस के मुताबिक जब बच्ची की दादी को इसके बारे में पता चला तो उसने पुलिस के पास शिकायत की। डीएसपी ने मामले को गंभीरता से लेते जांच की, तो पता चला कि बच्ची को राजस्थान में बेचा गया था और उसकी शादी भी हो चुकी है। पुलिस ने राजस्थान पहुंचकर बच्ची को छुड़ाया और अब वह अपने मामा के पास रह रही है।
डीएसपी मनदीप कौर चीमा ने कहा कि बच्ची की मां और नानी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। मामले में बच्ची की दादी के बयान के आधार पर बीएनएस की धारा 143 (1), 61 (2), 9, 10, 11 बाल विवाह अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।