जिला एवं सेशन जज एचएस मदान की अदालत ने करीब दो साल पुराने एक हत्या के केस में दोष साबित होने के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। उसके दोनों बेटों को बरी कर दिया गया है।
घग्गा के नजदीक सोढ़ी वाला उगोके के रहने वाले पाल सिंह के खिलाफ 19 मार्च 2014 को थाना पातड़ां में धारा 302, 380 आईपीसी के तहत और 25, 27 असलाह एक्ट में केस दर्ज हुआ था।
आरोप लगे थे कि पाल सिंह ने एक किसान महिला की जमीन की देखरेख करने वाले गुरभेज सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी थी। पाल सिंह के खिलाफ केस करने वाले गुरभेज सिंह के बेटे गुरजिंदर सिंह निवासी मछलियां कलां हाल निवासी सोढ़ी वाला की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था।
गुरजिंदर सिंह के मुताबिक उसके पिता का दोषी पाल सिंह के साथ जमीन को लेकर केस चल रहा था। इस बात पर अक्सर पाल सिंह गुरभेज सिंह को धमकियां देता था। पु
लिस ने इस बयान के आधार पर पाल सिंह व उसके लड़कों मनजीत सिंह व परगट सिंह को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से बंदूक व अन्य सामान बरामद किया था।
यहां तक कि मरने वाले का रिवॉल्वर व मोबाइल भी उसी के पास से बरामद हुआ था।