दो तस्करों को दस साल कैद, एक लाख जुर्माना
तीन किलो अफीम समेत दोनों आरोपियों को किया था गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला।
अफीम तस्करी के मामले में एडिशनल सेशन जज दविंदर कुमार की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों में विकास यादव निवासी तोतरी रानी बाग कालोनी रांची और राम नरेश सिंह निवासी झारखंड शामिल हैं। उनको एक-एक लाख रुपये जुर्माना भरने के भी आदेश दिए गए हैं। वहीं इा केस में अकेश यादव निवासी किकरगढ़ जिला पलामू झारखंड पीओ करार है।
केस फाइल के मुताबिक एसआई बलदेव सिंह ने पुलिस टीम के साथ जीटी रोड सामने लिंक रोड उप्पलहेड़ी के पास नाका लगाया हुआ था। इस दौरान पुलिस ने चेकिंग के लिए एक रोडवेज की बस को रोका। पुलिस को देखकर बस में सवार उक्त तीनों आरोपी पिछले दरवाजे से उतर कर फरार होने लगे थे। वहीं पुलिस ने उक्त तीनों आरोपियों को काबू कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों से तीन किलो अफीम बरामद की गई थी। साल 2016 में थाना सदर राजपुरा में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
चोरी के केस में चार के खिलाफ चालान पेश
पटियाला। चोरी के केस में पटियाला में ज्युडीशियल मजिस्ट्रेट निधि सैनी की अदालत में पुलिस ने चार के खिलाफ चालान पेश किया है। उनकी पहचान गुरदीप सिंह, हरभजन सिंह निवासी रामपुरा जिला संगरूर, रविंदरपाल उर्फ रिंकी निवासी सूलर रोड दारू कुटिया मोहल्ला पटियाला और हरबंस सिंह उर्फ रिंकू निवासी स्टेडियम रोड पटियाला के तौर पर हुई है। पुलिस को दी शिकायत में आढ़ती गुरमेल सिंह ने बताया कि उसकी गांव शेरमाजरा अनाज मंडी में आढ़त की दुकान है। उसने बैंक से चार लाख रुपये निकलवाए थे और एक लाख रुपये वह अपनी दुकान पर ले गया था। बाकी के तीन लाख उसने अपने बेडरूम में बनी अलमारी में रख दिए थे। जब वह दुकान से घर वापस आया, तो उसने देखा कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने घर का दरवाजा तोड़कर उसकी अलमारी में से तीन लाख चोरी कर लिए थे। पुलिस ने साल 2014 में थाना सिविल लाइन में मामला दर्ज किया था और बाद में पुलिस ने उक्त आरोपियों को केस में शामिल किया है।