संवाद न्यूज एजेंसी
फतेहगढ़ साहिब। पांच साल पहले गांव दुफेड़ा के 15 वर्षीय साहिल की हत्या मामले में फतेहगढ़ साहिब की सेशन कोर्ट ने आरोपी अंगज कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया। अंगज कुमार बिहार के जिला सीतामड़ी के गांव मधुरापुर का निवासी है। वह कई साल से दुफेड़ा में रह रहा था। अंगज ने साहिल की हत्या इसलिए की थी क्योंकि वह उसकी बहन पर बुरी नजर रखता था। अंगज ने हथौड़ी से वार कर साहिल की हत्या की थी।
10 दिसंबर 2020 की शाम को 15 वर्षीय साहिल अपने दादा बचन लाल के साथ घर से खाना खाकर बाहर टहलने निकला था। उसके दादा तो घर लौट आए थे लेकिन साहिल वापस घर नहीं लौटा था। दो दिन बाद नजदीकी गांव घेल के खेतों में उसका खून से लथपथ शव मिला था। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि हत्या करने वाला दुफेड़ा में रहने वाला अंगज कुमार है। बस्सी पठाना पुलिस थाना के तत्कालीन एसएचओ मनप्रीत सिंह दयोल ने इस मामले में पहले बचन लाल की शिकायत पर साहिल के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की थी लेकिन दो दिन बाद ही मामला हत्या का निकला था।