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बच्चों की परीक्षाओं के मद्देनजर ध्वनि प्रदूषण को लेकर पीपीसीबी हुआ सख्त

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परीक्षाओं के मद्देनजर ध्वनि प्रदूषण पर पीपीसीबी सख्त
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पटियाला। स्टूडेंट्स की परीक्षाओं के मद्देनजर ध्वनि प्रदूषण को लेकर पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (पीपीसीबी) सख्त हो गया है। बोर्ड ने राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों, पुलिस कमिश्नरों और एसएसपी को हिदायतें जारी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी आदेश को लागू कराने में पूरी मुस्तैदी बरती जाए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी आदेश में रात सुबह 10 बजे से सुबह छह बजे तक किसी भी किस्म के शोर की मनाही है। पीपीसीबी के चेयरमैन काहन सिंह पन्नू ने बताया कि इस बारे पहले ही साइंस, टैक्नोलाजी और वातावरण विभाग की ओर से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण और काबू करने के लिए जारी नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को लिखा था कि गुरुद्वारों, मंदिरों में लगे लाउड स्पीकरों के शोर को नियंत्रित करने के लिए और विवाह-शादियों में बजने वाले डीजे के शोर को रोकने के लिए आदेश जारी करें। साथ ही सब डिवीजन मजिस्ट्रेटों को निर्देश दें कि उनके क्षेत्र में पड़ते गुरुद्वारों, मंदिरों की कमेटियों और मैरिज पैलेसों के मालिकों के साथ तहसील, ब्लाक और गांव स्तर पर मीटिंग कर इस पर विचार करें। लेकिन फिर भी सुबह व शाम धार्मिक स्थानों के स्पीकरों का शोर स्टूडेंट्स की पढ़ाई को प्रभावित कर रहा है। इसलिए जिला प्रशासनों को फिर कहा गया है कि ध्वनि प्रदूषण की समस्या पर काबू पाने के लिए और खास भविष्य में स्टूडेंट्स की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए स्थानीय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों/मंदिर कमेटियों और अन्य धार्मिक स्थानों के ओहदेदारों को लाउड स्पीकरों की आवाज तय हद में रखने की हिदायतें जारी की जाएं।
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