अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डा.ए कार्तिक ने धारा 144 के तहत निर्देश दिया है कि कोई भी किसान जिले से सटी अंतराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में ऊंचे कद की फसलों की बिजाई नहीं करेगा।
उन्होंने बताया कि ऐसा होने से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों तथा आतंकियों के घुसपैठ का भय बना रहता है। ऐसे में देश की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है।
इस क्षेत्र में अमन व कानून की स्थिति बिगड़ने का भय बना रहता है। इसीलिए देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि यह आदेश आगामी 28 जुलाई तक के लिए लागू रहेगा।