मंदी से उबरेगा रियल एस्टेट बाजार
राजस्व विभाग की ओर से व्यावसायिक संपत्ति की रजिस्ट्री अपने नाम करवाने के लिए ‘एनओसी’ की जरूरत को खत्म करने के फैसले का बिल्डर लॉबी स्वागत करती है। विभाग के उच्चाधिकारियों की ओर से लिए गए इस फैसले से लंबे समय से चली आ रही मंदी से प्रापर्टी बाजार को राहत मिलेगी। - हरीश गुप्ता, अध्यक्ष, बिल्डर एसोसिएशन, जीरकपुर।
पूरी हुई प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन की मांग
प्रॉपर्टी बाजार से जुड़े लोगों की परेशानी को देखते हुए प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन लंबे समय से राजस्व विभाग से व्यावसायिक संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए ‘एनओसी’ को हटाने की मांग कर रही थी, जो अब जाकर पूरी हुई है। पहले लोगों को एनओसी लेने के लिए नगर परिषद कार्यालय में कई चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब फैसला लागू होने के बाद लोगों को सहूलियत होगी। - गुलशन अरोड़ा, अध्यक्ष, बलटाना प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन।
विभाग के उच्चाधिकारियों ने दी मंजूरी
रिहायशी संपत्ति की तरह अब व्यावसायिक संपत्ति की रजिस्ट्री अपने नाम करवाने के लिए लोगों को नगर परिषद से ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके बिना ही लोग व्यावसायिक संपत्ति को अपने नाम करवा सकेंगे। यह फैसला विभाग के उच्चाधिकारियों की मंजूरी के बाद लागू किया गया है। - पुनीत बंसल, नायब तहसीलदार, सब-तहसील, जीरकपुर।