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जीरकपुर के इन तीन फैसलों पर आज सबकी नजर

Mon, 16 May 2016 12:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, मोहाली
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
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जीरकपुर के लिए सोमवार का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तीन बड़े मामलों के भाग्य का फैसला होगा। एक ओर जीरकपुर नगर काउंसिल शहर में पानी की बर्बादी रोकने के लिए टीम का एलान करेगी। यह टीम कॉलोनियों का जायजा लेकर पानी बर्बाद करने वालों की पहचान करेगी। वहीं,  बलटाना स्थित ‘सुखना चौ’ मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में 16 मई को सुनवाई होनी है।  पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने बरसाती नाले पर लगी रोक को हटा दिया था और मामले की सुनवाई के लिए 16 मई तारीख निर्धारित की थी। इस पर ड्रेनेज विभाग, जीरकपुर नगर काउंसिल व याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखना है। उधर, नगर काउंसिल जीरकपुर द्वारा बलटाना में नए ट्यूबवेल लगाने को लेकर जल्द काम शुरू किया जा रहा है। इसके लिए विभाग से सभी मंजूरियां ले ली गई हैं।
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पानी बर्बाद करने वालों पर होगी कार्रवाई
जीरकपुर में पीने वाले पानी की बर्बादी रोकने के लिए गत चार मई को नगर काउंसिल ने आदेश पारित करके जल्द टीम गठित करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाने का निर्णय लिया था। आदेश पारित होने के बावजूद पानी की बर्बादी करने वालों की शिकायतें आए दिन देखने को मिल रही थीं। सूत्रों की मानें तो टीम का गठन पिछले सोमवार को किया जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से टीम का गठन नहीं हो पाया था। टीम गठन न होने का फायदा उठाकर स्थानीय लोग सरेआम पाइप लगाकर गाड़ियों को धोकर पानी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जीरकपुर नगर काउंसिल के कार्यकारी अधिकारी परविंदर सराओं ने सोमवार को टीम का गठन करने की पुष्टि की है।

सुखना चौ मामले में आज आएगा फैसला
बलटाना स्थित ‘सुखना चौ’ के मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में 16 मई को सुनवाई होगी। जसवंत सिंह की दायर याचिका पर ड्रेनेज विभाग पंजाब एवं जीरकपुर नगर काउंसिल को अपना पक्ष रखना है।
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जिक्रयोग है कि मार्च माह में याचिकाकर्ता जसवंत सिंह ने कहा था कि रोक के बावजूद स्थानीय भू-माफिया ने ड्रेनेज विभाग पंजाब के साथ मिलकर बरसाती नाले की आड़ में ‘सुखना चौ’ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि गलत है। इस मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए गत 30 मार्च को ‘सुखना चौ’ व इसके आसपास चल रहे निर्माण कार्य पर तुरंत रोक लगाकर आगामी 16 मई को ड्रेनेज विभाग व जीरकपुर नगर काउंसिल को अपना पक्ष रखने के आदेश पारित किए थे। हाईकोर्ट की रोक के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया था। इससे लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, लोगों की परेशानियों को देखते हुए ड्रेनेज विभाग पंजाब ने गत 2 मई को अपना पक्ष रखकर बरसाती नाले के निर्माण कार्य पर लगी रोक को हटाने की मांग की थी। वहीं, हाईकोर्ट ने बरसाती नाले के निर्माण कार्य पर लगी रोक को हटाते हुए याचिकाकर्ता जसवंत सिंह पर अदालत को गुमराह करने के चलते 5 हजार रुपये जुर्माना किया था और मामले में अपना पक्ष रखने के लिए 16 मई मुकर्रर की है।

बलटाना में पानी की समस्या होगी दूर
बलटाना में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए नगर काउंसिल ने नए ट्यूबवेल लगाने का निर्णय लिया है। जिक्रयोग है कि गत जनवरी माह में हाउस की बैठक में बलटाना स्थित रामलीला ग्राउंड में नए ट्यूबवेल लगाने का फैसला लिया था। हाउस की बैठक में पारित हुए प्रस्ताव को विभागीय मंजूरियों के लिए उच्चाधिकारियों के पास भेजा गया था। इस पर नगर काउंसिल को मंजूरी मिल गई है। वार्ड-4 की पार्षद मनीषा मलिक ने बताया कि बलटाना के रामलीला ग्राउंड के पास जगह का चयन कर लिया गया है और जल्द ही नए ट्यूबवैल के लिए निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
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