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जीरकपुर नगर परिषद चुनाव : शिअद को झटका, हाईकोर्ट ने रद्द की याचिका...

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जीरकपुर। जीरकपुर नगर परिषद के हुए चुनाव में 29 मई को वार्ड नंबर-19 के आए नतीजों को लेकर शिअद प्रत्याशी को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने करारा झटका दिया है। दरअसल वार्ड-19 से शिअद के प्रत्याशी यादविंदर शर्मा ने बताया कि बैलेट पेपर के नतीजों में उसके साथ धक्का हुआ है और वो 23 वोटों से जीते हुए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने गिनती में हेरफेर करते हुए 23 वोटों से हारा हुआ घोषित कर दिया। वहीं, आम आदमी पार्टी की जीरकपुर इकाई के इंचार्ज गुरप्रीत सिंह विर्क ने मामले की पुष्टि की है।
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चुनाव आयोग द्वारा अदालत में दी जानकारी अनुसार, वार्ड-19 में कुल वोटरों की संख्या 5292 है, जिनमें से 2316 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं, 29 मई को घोषित हुए नतीजों में 93 वोट रद्द पाए गए और 20 वोट लोगों ने नोटा को दी। इसके बाद 2223 वोट सही पाए गए, जिनकी हुई गिनती में कांग्रेस के सुखदेव सिंह को 200 वोट, भाजपा के गुरप्रीत सिंह को 320 वोट, 830 वोट शिअद के यादविंदर शर्मा को और 853 वोट आम आदमी पार्टी के रजिंदर सिंह को मिले। इसके बाद चुनाव आयोग ने वार्ड-19 से आप के रजिंदर सिंह को 23 वोटों से विजेता घोषित कर दिया। इसके साथ ही वोटों की गिनती के दौरान सभी उम्मीदवारों के सामने बैठाया गया और हर मतपेटी उम्मीदवारों की सहमति बाद खोली गई। लेकिन शिअद के यादविंदर शर्मा ने गिनती को लेकर ऐतराज जताया, जिसके चलते यादविंदर शर्मा द्वारा एक याचिका पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की और अदालत में लगातार 3 दिन तक चली सुनवाई के बाद शुक्रवार को शिअद की याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं, हाईकोर्ट के आए फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के वार्ड-19 से नवनियुक्त पार्षद रजिंदर सिंह ने खुशी जाहिर की और इसको सत्य की जीत करार देकर लोगों के बीच रहकर उनके काम करने का भरोसा जताया है।
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फोटो सहित :
रजिंदर सिंह।

यादविंदर शर्मा।
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