मोहाली। विशेष अदालत ने 60 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार सोनू मेहता को दोषी करार दिया है। उसे ट्रायल और जांच के दौरान काटी गई 42 दिन की जेल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने सोनू मेहता पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर उसे सात दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने आरोपी से बरामद 9,500 रुपये की नकदी जब्त करने का आदेश भी दिया। न्यायाधीश हरदीप सिंह ने 16 अक्तूबर 2026 को फैसला सुनाया। ढकोली पुलिस ने सोनू मेहता को 30 जनवरी 2023 को पंचकूला से पीरमुछल्ला जाते समय गिरफ्तार किया था। वह 13 मार्च 2023 को जमानत पर रिहा हुआ था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर उसे एक्टिवा पर पकड़ा था।