मोहाली। जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (2023 का 46) की धारा-163, अध्याय-11 के तहत आदेश जारी कर जिले में शाम 6 से सुबह 10 बजे तक कंबाइनों से गेहूं की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। गेहूं की कटाई के बाद उसके अवशेष जलाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इन आदेशों के तहत किसी भी कंबाइन से कटाई पर रोक लगाई जाएगी। यह आदेश 1 अप्रैल 2025 से 31 मई 2025 तक तत्काल प्रभाव से लागू रहेंगे। कोमल मित्तल ने बताया कि गेहूं की कटाई का सीजन शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा कि फसल की कटाई के लिए कंबाइनें 24 घंटे काम करती हैं। रात में कंबाइन चलाने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। जब रात में गेहूं की कटाई होती है, तो फसल ठीक से सूख नहीं पाती। उसमें नमी की मात्रा सरकार द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक होती है। इससे सरकार द्वारा तय क्रय एजेंसियां उस गेहूं को खरीदने में असमर्थ होती हैं। उन्होंने कहा कि किसान गेहूं की कटाई के बाद उसके अवशेषों को जला देते हैं। उससे निकलने वाली गैसें पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। इससे भूमि की उर्वरता को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि गठित समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए गेहूं की कटाई के बाद फसल अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है।