संबंधों व कारोबारी विवाद में 13 फरवरी 2021 काे की थी हत्या
संवाद न्यूज एजेेेंसी
मोहाली। बहुचर्चित सुनील कुमार हत्याकांड में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पंकज शर्मा और दलजीत कौर को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 364, 201 और 120-बी के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई। करीब चार साल तक चली सुनवाई के बाद बुधवार को सजा संबंधी आदेश जारी किया गया।
मामला 13 फरवरी 2021 का है। गांव मटौर निवासी सुनील कुमार का शव भाखड़ा नहर में मिला था। वह 10 फरवरी की रात शादी में जाने की बात कहकर घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने 12 फरवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में उसकी कार काजौली पुल के पास लावारिस हालत में बरामद हुई थी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि मृतक के हाथ प्लास्टिक की रस्सी से बंधे थे और गले में रूमाल व टेप लिपटी हुई थी। जांच के दौरान मृतक के बेटे ने बताया कि उसके पिता के दलजीत कौर से अवैध संबंध थे, जबकि पंकज शर्मा के साथ कारोबार का विवाद चल रहा था।
पुलिस जांच में सामने आया कि 10 फरवरी 2021 को आरोपियों ने सुनील कुमार को दलजीत कौर के घर बुलाया। वहां शराब पिलाने के बाद सिर पर वार कर और गला घोंटकर हत्या कर दी गई। बाद में शव को पंकज शर्मा की ऑल्टो कार में डालकर भाखड़ा नहर में फेंक दिया गया। मृतक की कार को काजौली पुल के पास खड़ा कर साक्ष्य छिपाने की कोशिश की गई। जांच के दौरान पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त कार, एक्टिवा, टेप, धपली और माफीनामा बरामद किया। मोबाइल कॉल डिटेल और एफएसएल रिपोर्ट ने भी आरोपियों के खिलाफ अहम साक्ष्य उपलब्ध कराए। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।