मोहाली। सार्वजनिक स्थल पर नशे में धुत होकर बाजार में लोगों को परेशान करना और उपद्रव मचाने के मामले में नामजद दो आरोपियों को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है,जबकि तीसरे आरोपी को भगोड़ा घोषित कर दिया। अदालत में आरोपी गुरमेज सिंह और हारुन कुमार ने स्वेच्छा से अपराध कबूल कर लिया। दोनों को आईपीसी की धारा 188 व 510 और धारा 68 के तहत दोषी ठहराया गया है। इन्होंने बताया कि उनके बूढ़े माता-पिता हैं और परिवार के इकलौते कमाने वाले हैं। इसलिए अनुरोध है कि नरम रुख अपनाया जाए। लेकिन अदालत ने दोनों को एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया और जुर्माना न भरने पर दो सप्ताह कारावास की सजा सुनाई। तीसरा आरोपी रवि कुमार अदालत में पेश नहीं हुआ, इसलिए उसे अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है।सात जनवरी 2019 को फेज-11 थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ नशे में धुत होकर बाजार में उपद्रव मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया था।